RBI New Guidelines 2023: तो हम आप सभी से बता दे की रिजर्व बैंक (RBI) नए नियम के उल्लंघन के हेतु नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक पर व्यवसायिक प्रतिबंध लगा दिया हैं, जो की 24 जुलाई से लेके अगले 6 महीने तक जारी रहेंगे | आरबीआई की ओर से बैंक के प्रति खाताधारक को 50,000 रुपये कैश विड्रॉल लिमिट तय करने की घोषणा की गई है | इसकी सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्राहक बेंगलुरु में द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं में एकत्र हो गए |
तो हम आप सभी को बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कॉलेज स्थित नेशनल को-अकार्बन्स बैंक को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। वहीं रिजर्व बैंक ने इस बैंक से जमा प्रोडक्ट की सीमा 50,000 रुपये तय की है. इसका मतलब यह है कि नेशनल को-ऑरेस्टोरिअ बैंक के खाताधारक सिर्फ 50 हजार ही निकाल सकते हैं। आरबीआई ने यह निर्णय लिया है कि बैंक की वित्तीय स्थिति पर ध्यान दिया गया है। बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नेशनल को-ऑर्थेसिटी बैंक के 13 शेयर आपको मिलते हैं।
छह महीने का है प्रतिबंध (RBI New Guidelines 2023)
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने 24 जुलाई, 2023 को कारोबार बंद होने से छह महीने की अवधि के लिए नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई की ओर से बताया गया है कि बैंक के जमाकर्ता जमा बीमा के तहत ‘जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम’ में 5 लाख रुपये का दावा करें। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि कारोबार पर प्रतिबंध का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना नहीं है. आरबीआई ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक का यह प्रतिबंध समीक्षा का विषय है और परिस्थितियों के आधार पर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। मई में आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस बैंक पर जुर्माना भी लगाया था |
इतने करोड़ है जमा राशि
पिछली वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2021 तक नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक (National Co-operative Bank) के पास कुल जमा 1679 करोड़ रुपये और कर्ज 1128 करोड़ रुपये था. उसके बाद का डेटा उपलब्ध नहीं है. वार्षिक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 31 मार्च 2021 तक बैंक की शुद्ध एनपीए संपत्ति 27.81 प्रतिशत थी, जबकि इसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कैपिटल पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) 12.12 प्रतिशत था।
5 लाख का क्लेम किया जा सकता है.
रिजर्व बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक, बैंक जमाकर्ता ‘डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन’ (जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम) में जमा बीमा के तहत 5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं।
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